किसानो के बुढापे का सहारा
भारत सरकार ने अपने वृद्धावस्था तक पहुँचने के बाद छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा और स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत, सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को रु .3,000 / -की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान 55 से रु। 200 के बीच मासिक योगदान के भुगतान पर इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
योजना के लिए नामांकन शुरू हो गया है।
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के लिए मानदंड योग्यता
1. उसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए
2. 18-40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
3. आयकर दाता नहीं होना चाहिए
4. आधार नंबरों को दर्ज करके हम जांच करेंगे कि क्या वह पीएम किसान योजना का हिस्सा है, यदि हां तो डेटा को स्वत: प्रमाणित कर दिया जाएगा।
6. यदि वह पीएम किसान से भुगतान में कटौती करने की सहमति देता है, तो किसान द्वारा भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है और सभी किस्तों को किसान पीएम खाते से काट लिया जाएगा।
2. 18-40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
3. आयकर दाता नहीं होना चाहिए
4. आधार नंबरों को दर्ज करके हम जांच करेंगे कि क्या वह पीएम किसान योजना का हिस्सा है, यदि हां तो डेटा को स्वत: प्रमाणित कर दिया जाएगा।
6. यदि वह पीएम किसान से भुगतान में कटौती करने की सहमति देता है, तो किसान द्वारा भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है और सभी किस्तों को किसान पीएम खाते से काट लिया जाएगा।
नामांकन करवाने के लिए संपर्क करे :- शाहिद डिजिटल सेवा मस्जिद रोड रामनगर बाज़ार मधेपुरा
9470849403,9973067723,9199919914
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