बिहार पंचायत चुनाव 2021 में सभी पदों के लिए इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। यह सुविधा कोविड (Covid 19) को देखते हुए शुरू की गई है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे पूरी की सकेगी। इसके लिए क्या नियम कायदे बनाए गए हैं। इसको लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है।
पंचायत चुनाव 2021 में मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला पार्षद पदों के लिए प्रत्याशी ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं प्रत्याशी नॉमिनेशन शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
क्या है ? ऑनलाइन नॉमिनेश करने की पूरी प्रक्रिया
ऑनलाइन नॉमिनेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://sec.bihar.gov.in पर जाकर लॉगिन करें।
- सभी डिटेल भरने के बाद ऑनलाइन वहीं से नॉमिनेशन शुल्क जमा करें।
- ऑनलाइन नॉमिनेशन करने के बाद प्रत्याशियों के लिए आवश्यक है कि वह भौतिक रूप से निर्वाची पदाधिकारी (आरओ) के पास उपस्थित होकर ऑनलाइन किये गये नामांकन पत्र की प्रति और नाजिरी रसीद की प्रति जमा करें।
- प्रत्याशी के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति नॉमिनेशन पत्र दाखिल नहीं करेगा, एक कैंडिडेट दो सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इसमें एक सेट में ही नामांकन शुल्क जमा कराना होगा, दूसरे सेट में नामांकन शुल्क की छाया प्रति जमा करानी होगी।
- पंचायत आम चुनाव में किसी भी पद पर नॉमिनेशन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क वापस नहीं होता है।
पोस्ट | अनारक्षित श्रेणी | आरक्षित श्रेणी |
पंचायत सदस्य | 250 रुपये | 125 रुपये |
कचहरी पंच | 250 रुपये | 125 रुपये |
मुखिया | 1000 रुपये | 500 रुपये |
सरपंच | 1000 रुपये | 500 रुपये |
पंचायत समिति सदस्य | 1000 रुपये | 500 रुपये |
जिप सदस्य | 2000 रुपये | 1000 रुपये |
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